दिल्ली में 2025–26 के लिए शराब नीति पर बड़ा फैसला: मौजूदा एक्साइज पॉलिसी मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
📅 तिथि: 27 जून 2025
📍 स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति (Excise Policy) को 31 मार्च 2026 तक के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय तब लिया गया जब नई नीति समय पर तैयार नहीं हो सकी और बाजार में आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक था।
🔍 क्या है फैसला?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नई एक्साइज नीति अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है। जब तक वह तैयार नहीं हो जाती, तब तक सितंबर 2022 से लागू नीति ही चालू रहेगी।
📌 क्या रहेगा जारी?
सभी थोक (L-1) और खुदरा (L-2) लाइसेंस पहले की शर्तों पर ही रिन्यू किए जाएंगे।
फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लेट फीस स्लैब भी निर्धारित कर दिए गए हैं:
0–30 दिन: बिना अतिरिक्त शुल्क
31–60 दिन: +25%
60 दिन से ज्यादा: +100% लेट चार्ज
🏪 शराब की बिक्री की वर्तमान व्यवस्था:
सभी शराब की दुकानें सरकारी निगमों द्वारा ही संचालित होंगी — निजी खिलाड़ियों को अनुमति नहीं।
इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं में विकल्प की कमी, अधिक कीमतें और हरियाणा/यूपी की ओर ग्राहक पलायन जैसे मुद्दे उठ रहे हैं।
सरकार को अनुमानतः हर साल ₹1,300–1,500 करोड़ का राजस्व नुकसान होता है।
🔧 आगे की योजना:
नई नीति में शराब की गुणवत्ता की जांच, डिजिटल बिक्री ट्रैकिंग, और अवैध दुकानों पर कार्रवाई जैसे प्रावधान होंगे।
मुख्यमंत्री की निगरानी में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
📊 मुख्य बिंदु सारणी:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| नीति विस्तार | 1 जुलाई 2025 – 31 मार्च 2026 |
| वर्तमान नीति की शुरुआत | सितंबर 2022 |
| लाइसेंस रिन्यू | पहले जैसी फीस व शर्तें |
| लेट फीस | 25% (31–60 दिन), 100% (60+ दिन) |
| बिक्री संचालन | केवल सरकारी निगम |
| वार्षिक नुकसान | ₹1,300–1,500 करोड़ (अनुमानित) |
📌 यह फैसला राज्य सरकार की राजस्व नीति को स्थिर बनाए रखने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। आने वाले महीनों में नई नीति को और पारदर्शी और डिजिटल बनाए जाने की योजना है।
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