अमेरिका से भारत पैसे भेजने पर लगेगा 3.5% टैक्स? ट्रंप के बिल से भारतीयों में चिंता बढ़ी
वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 27 मई 2025 — अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनावों के प्रबल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किया गया नया प्रस्ताव ‘One Big Beautiful Bill’ भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस बिल के मुताबिक, अगर कोई नॉन-सिटिज़न अमेरिका से भारत पैसा भेजता है, तो 3.5% टैक्स देना होगा।
यह प्रस्ताव अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचला सदन) से पास हो चुका है और अब सीनेट में भेजा गया है। अगर यह जून-जुलाई में पारित हो गया, तो यह कानून बन जाएगा और 2026 से लागू हो सकता है।
🧾 क्या है प्रस्ताव और टैक्स की दर?
पहले इस टैक्स को 5% रखने का प्रस्ताव था, जिसे अब 3.5% कर दिया गया है।
यह excise tax होगा, जो नॉन-सिटिज़न्स पर लागू होगा।
अमेरिकी नागरिकों को इससे छूट दी गई है।
हालांकि अमेरिकी नागरिक tax credit के ज़रिए इसका रिफंड क्लेम कर सकेंगे।
👤 किन्हें देना होगा यह टैक्स?
H-1B वीजा, F-1 स्टूडेंट वीजा, या अन्य वर्क वीजा होल्डर्स
ग्रीन कार्ड होल्डर जो अभी अमेरिका के पूर्ण नागरिक नहीं हैं
जो भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिक नहीं है लेकिन भारत पैसा भेजता है, वह इस टैक्स के दायरे में आएगा
💸 मंथली रेमिटेंस करने वालों पर सीधा असर
भारत में रहने वाले लाखों परिवार अपने रिश्तेदारों पर निर्भर करते हैं जो अमेरिका से हर महीने पैसे भेजते हैं।
RBI के अनुसार:
2023-24 में भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस में से 27.7% (लगभग $32 बिलियन) केवल अमेरिका से आया।
2016-17 में यह आंकड़ा 22.9% था।
यह टैक्स उन परिवारों की जेब पर सीधा असर डालेगा, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं।
🏦 NRE अकाउंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ पर्सनल रेमिटेंस तक सीमित नहीं रहेगा:
NRE खातों में आने वाले फंड पर टैक्स का असर पड़ेगा।
अमेरिका में रह रहे भारतीय अगर भारत में प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
👔 कॉरपोरेट कंपनियों और कर्मचारियों पर प्रभाव
जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजती हैं, उन्हें अब रिलोकेशन पैकेज में यह टैक्स भी जोड़ना पड़ सकता है।
इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी और US assignments पर जाने वाले भारतीय कर्मचारियों की तनख्वाह पर भी असर होगा।
📉 US इन्वेस्टमेंट्स से निकासी पर टैक्स?
क्या स्टॉक्स या ESOP बेचकर भारत भेजे गए पैसों पर भी टैक्स लगेगा?
हां। टैक्स विशेषज्ञ कुलदीप कुमार के अनुसार:
अगर आप अमेरिका में स्टॉक्स बेचते हैं और पैसा भारत ट्रांसफर करते हैं, तो यह टैक्स लागू हो सकता है।
ESOPs बेचकर पैसा भेजने पर भी टैक्स देना पड़ सकता है।
चूंकि यह excise tax है, इसे भारत-अमेरिका टैक्स ट्रीटी के तहत credit नहीं किया जा सकता, यानी सीधा जेब पर बोझ।
📢 निष्कर्ष: भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ा झटका
यदि यह बिल कानून बन जाता है, तो अमेरिका में रह रहे 29 लाख से अधिक भारतीयों को हर बार पैसे भारत भेजते समय अतिरिक्त 3.5% टैक्स देना होगा। इससे न सिर्फ उनकी निजी फाइनेंस पर असर होगा, बल्कि भारत आने वाला रेमिटेंस भी घट सकता है।
More Stories
तेजी के साथ खुला घरेलू शेयर मार्केट, सेंसेक्स 393 अंक उछला, निफ्टी भी 24,700 के पार, ये शेयर चमके
Stock Market: सीजफायर के बाद बम-बम शेयर बाजार… Sensex 2200 अंक भागा, Reliance-HDFC Bank ने दिखाया दम
‘विरासत’-भारत की हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव