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Home » Blog » सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: “नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए”
दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: “नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए”

Tripty Srivastava
Last updated: July 14, 2025 4:23 pm
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  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: “नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए”
    • अदालत की टिप्पणी: संतुलन ज़रूरी है
    • केंद्र और राज्यों को दिशा-निर्देश
    • क्यों आया यह मामला?
    • निष्कर्ष
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: “नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए”

नई दिल्ली, 14 जुलाई 2025 — देश में बढ़ते हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि “हेट स्पीच” को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में छिपने नहीं दिया जा सकता, और इस पर कड़ी निगरानी तथा कार्रवाई ज़रूरी है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: “नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए”अदालत की टिप्पणी: संतुलन ज़रूरी हैकेंद्र और राज्यों को दिशा-निर्देशक्यों आया यह मामला?निष्कर्षAbout The AuthorTripty Srivastava

अदालत की टिप्पणी: संतुलन ज़रूरी है

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा:

“नफरत फैलाने वाली सामग्री लोकतंत्र को चोट पहुँचाती है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, बल्कि समाज में ज़हर घोलने का माध्यम बन रही है।”

हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत एक मूल अधिकार है, और किसी की वैध राय को दबाना भी उचित नहीं होगा।


केंद्र और राज्यों को दिशा-निर्देश

  • सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंचों और मीडिया में मौजूद हेट स्पीच को लेकर सतर्क रहने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • पुलिस और साइबर क्राइम सेल को विशेष निगरानी और प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई है ताकि वे ऐसी सामग्री को पहचानकर सख्ती से निपट सकें।

  • किसी भी कार्रवाई में अभिव्यक्ति की सीमा का सम्मान बनाए रखने की शर्त दी गई है।


क्यों आया यह मामला?

यह निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक धार्मिक प्रवक्ता द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत ने टिप्पणी को “सार्वजनिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली” बताया और सभी सरकारों से ऐसी घटनाओं पर “जीरो टॉलरेंस नीति” अपनाने को कहा।


निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी अनंत नहीं है। जहां हेट स्पीच को कड़ा जवाब दिया जाएगा, वहीं आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की रक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यह फैसला आने वाले दिनों में भारत की डिजिटल और सार्वजनिक संवाद प्रणाली को संतुलित और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।

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