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Home » Blog » योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानें LTC नियमों का ये बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेशराज्य

योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानें LTC नियमों का ये बड़ा अपडेट

TRIPTY SRIVASTAVA
Last updated: August 11, 2026 9:13 am
TRIPTY SRIVASTAVA
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लखनऊ। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव कर 15 दिन के अर्जित (सवैतनिक) अवकाश की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

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इसके साथ ही एलटीसी के तहत अधिकतम दस दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी स्वीकृत कर दी गई है।

वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।

अब तक लागू रही व्यवस्था में एलटीसी का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग किया जाना अनिवार्य था। कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के तहत अवकाश नकदीकरण की सुविधा नहीं दी गई थी।

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश में एलटीसी के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश के उपभोग की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ ही एलटीसी के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश को अधिकतम दस दिन का नकदीकरण मान्य करने की व्यवस्था दी गई है। इससे प्रदेश के 16.35 लाख राज्यकर्मी लाभान्वित होंगे।

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