गाजियाबाद। पुराने बीएस-4 और उससे पहले के वाहनों से निकलने वाला पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) और एनओएक्स (नाइट्रोजन आक्साइड) वायु प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इन्हीं प्रदूषणकारी वाहनों को सड़क से हटाकर बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ‘परिवर्तन योजना’ शनिवार से शुरू हो चुकी है।
योजना के तहत पुराने वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहन स्वामियों को नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स, पंजीकरण शुल्क समेत कई आर्थिक लाभ मिलेंगे।
बीएस-6 वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में यूरो-1 से यूरो-4 उत्सर्जन मानक वाले 8,697 पुराने व्यावसायिक वाहन दर्ज हैं। पुराने डीजल वाहनों से निकलने वाले कणीय पदार्थ और एनओएक्स को कम करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। परिवर्तन योजना के तहत पुराना वाहन अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराने के बाद उसके स्थान पर नया बीएस-6 वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह छूट 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नए वाहन के पंजीकरण शुल्क पर भी 100 प्रतिशत छूट का प्राविधान है। पूर्व-स्वामित्व वाले वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना के तहत एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित बकाया टैक्स को 100 प्रतिशत माफ किए जाने का प्राविधान भी है।
इससे लंबे समय से खड़े पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। नए बीएस-6 वाहन की खरीद पर भारत सरकार की ओर से ऋण ब्याज में पांच प्रतिशत अनुदान और वाहन निर्माता की ओर से आठ प्रतिशत छूट का प्राविधान है।
पांच वर्ष तक मासिक ईंधन वाउचर भी मिलेगा
बीएस-6 डीजल/सीएनजी वाहनों के लिए पांच वर्ष तक मासिक ईंधन वाउचर भी मिलेगा। हल्के वाहन के लिए 1,200 रुपये, मध्यम वाहन के लिए 2,500 रुपये और भारी वाहन के लिए 4,800 रुपये प्रतिमाह तक वाउचर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर श्रेणी के अनुसार 64 हजार से 2.56 लाख रुपये तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इसके अलावा एक वर्ष से अधिक समय से फिटनेस लंबित बीएस-1 से बीएस-4 मानक वाले ट्रक और बसों को भी योजना के तहत स्क्रैप कराया जा सकेगा। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि योजना शनिवार से लागू हो गई है।
इसका उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। वाहन स्वामी अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर योजना के तहत मिलने वाली विभिन्न छूट का लाभ ले सकते हैं।

