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Reading: पहले हिरासत, फिर FIR; हाईकोर्ट की UP पुलिस को कड़ी चेतावनी, कहा-‘कोई कानून से ऊपर नहीं’
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Home » Blog » पहले हिरासत, फिर FIR; हाईकोर्ट की UP पुलिस को कड़ी चेतावनी, कहा-‘कोई कानून से ऊपर नहीं’
उत्तर प्रदेशराज्य

पहले हिरासत, फिर FIR; हाईकोर्ट की UP पुलिस को कड़ी चेतावनी, कहा-‘कोई कानून से ऊपर नहीं’

TRIPTY SRIVASTAVA
Last updated: October 16, 2026 6:39 am
TRIPTY SRIVASTAVA
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प्रयागराज। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भड़क गया। यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझकर काम करती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने से पहले एक व्यक्ति को हिरासत में रखने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसकी हिरासत अवैध ठहरा दी। साथ ही आदेश दिया कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राज्य पुलिस की बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। बार-बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता। दस्तावेज महज औपचारिकता के तौर पर तैयार किए जाते दिखाई देते हैं और उनमें ऐसी गलतियां होती हैं, जो हिरासत व गिरफ्तारी की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

रात में दर्ज की गई एफआईआर

मामला गौतमबुद्ध नगर में दो गुटो के बीच हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार याची दीपक व चार अन्य लोगों को उसी दिन हिरासत में लिया गया और रात में लिखित शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद दीपक को 24 अगस्त की दोपहर इस एफआईआर में औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया। हालांकि, घटनाक्रम से स्पष्ट था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पुलिस उन्हें हिरासत में ले चुकी थी और बाद में उसी हिरासत के दौरान उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई।

23 तारीख वाले दस्तावेज में 24 अगस्त को लिखी गई गिरफ्तारी

कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 126 व 130 के तहत निवारक कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में कई गंभीर विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज में केवल सामान्य रूप से प्राथमिकी और साक्ष्यों पर आधारित सामग्री का उल्लेख किया गया। कोर्ट ने इसे महज औपचारिकता बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में जांच अधिकारी ने 23 अगस्त की तारीख वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जबकि उसमें गिरफ्तारी की तारीख 24 अगस्त लिखी गई। व्यक्तिगत तलाशी और जब्ती से संबंधित दस्तावेज में भी दो स्थानों पर अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ 23 अगस्त की तारीख दर्ज थी।

पुलिस के दस्तावेजों में पांच स्थानों पर मिली गड़बड़ी

जांच अधिकारी ने इन विसंगतियों को तारीख लिखने में हुई गलतियां बताया लेकिन कोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई। साथ ही कहा कि दस्तावेजों में पांच स्थानों पर तारीखों की गड़बड़ी थी और उन्हें न तो ठीक किया गया और न ही संशोधन को प्रमाणित किया गया। खंडपीठ ने निवारक कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों में भी कमियां पाईं। बंधपत्र में राशि का कॉलम खाली था और उस पर यह स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षर, तारीख या समय दर्ज नहीं था कि सहायक पुलिस आयुक्त ने बंधपत्र स्वीकार किया या अस्वीकार। इसके अलावा धारा 130 के तहत 24 अगस्त को जारी दिखाए गए नोटिस पर सहायक पुलिस आयुक्त-द्वितीय कमलेश कांत के हस्ताक्षर थे जबकि नोटिस सहायक पुलिस आयुक्त-प्रथम के नाम से जारी बताया गया। कोर्ट ने इन परिस्थितियों के आधार पर कहा कि प्रथमदृष्टया इस बात की मजबूत आशंका है कि संबंधित दस्तावेज बाद में भरा गया।

याची से खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने की आशंका

कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि याची से खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और जांच अधिकारी अनुज कुमार ने उस पर प्रतिहस्ताक्षर कर दिए जबकि गिरफ्तारी के आधार दर्ज करने के लिए ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया गया। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय तनावपूर्ण स्थिति थी और मौके पर काफी भीड़ थी। पुलिस ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सद्भावना में कार्रवाई की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तनावपूर्ण हालात पुलिस को कानून का पालन करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रक्रिया का पालन करना पुलिस का दायित्व है। दंड प्रक्रिया संहिता और बीएनएसएस में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले निर्धारित सुरक्षा उपाय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले मौलिक संरक्षण से जुड़े हैं। पुलिस इन प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती। कोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रता के प्रति पुलिस के रवैये पर भी चिंता जताई। खंडपीठ ने कहा कि मामले के तथ्य बताते हैं कि पुलिस आम नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति पर्याप्त संवेदनशील नहीं है।

मजिट्रेट की भूमिका पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के दस्तावेजों की जांच करते समय लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की पड़ताल नहीं की, जो एक गंभीर चूक थी। खंडपीठ ने सहायक पुलिस आयुक्त कमलेश कांत और जांच अधिकारी अनुज कुमार को बीएनएसएस की प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक अनभिज्ञ बताते हुए उनकी लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली की आलोचना की। साथ ही प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया कि पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएं ताकि उन्हें नागरिक स्वतंत्रताओं और गिरफ्तारी या हिरासत से पहले अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

भविष्य में ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

खंडपीठ ने उन मामलों पर भी चिंता जताई, जिनमें संदिग्धों को 24 घंटे से अधिक समय तक थानों में रखा जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में प्रक्रिया की जानकारी न होने का बहाना देकर ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि जब तक पुलिस इसके विपरीत निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश नहीं करती, ऐसी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सहायक पुलिस आयुक्त कमलेश कांत और जांच अधिकारी अनुज कुमार के प्रति नाराजगी जताने वाली अदालत की टिप्पणियां उनकी संबंधित सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज की जाएं। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने दीपक की हिरासत को अवैध कारण देते करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की। साथ में निर्देश दिया कि याची किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

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