रूद्रपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला प्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अमन अनिरूद्ध ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आजीविका सृजन के लिए 50 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होने जनपद के सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने-अपने विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत परियोजनाओं में पात्र/इच्छुक आवेदकों के ऋण आवेदन तैयार कर पूर्ण औपचारिकता के साथ 30 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने बताया कि भैस, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, सिंलाई/बुटीक, परचून दुकान, जनरल स्टोर, किराना, व्युटीशियन, फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी व अचार निमार्ण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान एवं अधिकतम 50 हजार अनुदान पर 50 हजार एवं 01 से 2 लाख तक का ऋण का प्राविधान है।
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत ऋण आवेदन हेतु उत्तराखण्ड का निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो तथा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो आवेदन कर सकते है।

