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Home » Blog » तरनतारन के अस्थायी कर्मचारियों को राहत, दो दिन में नियमितीकरण के आदेश जारी करेगी पंजाब सरकार
पंजाबराज्य

तरनतारन के अस्थायी कर्मचारियों को राहत, दो दिन में नियमितीकरण के आदेश जारी करेगी पंजाब सरकार

News Desk
Last updated: August 13, 2026 10:53 am
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चंडीगढ़। तरनतारन जिले में डीसी आफिस में कार्यरत 20 के करीब अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में आवश्यक आदेश दो दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण के साथ-साथ ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के लाभ के पात्र और हकदार हैं।

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यह मामला निशान कुमार एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य से संबंधित है। सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी अदालत में पेश हुए। उनके साथ पंजाब के वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा और तरनतारन के उपायुक्त राहुल भी अदालत में उपस्थित थे।

सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर रखा। पंजाब के एडवोकेट जनरल की ओर से दिए गए आश्वासन को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को सुबह 10 बजे अर्जेंट लिस्ट में रखने का निर्देश दिया।

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